कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और उसके बाद हत्या की जांच सीबीआई कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नये बलात्कार विरोधी विधेयक की घोषणा की है. इस बिल में रेप से जुड़े कानूनों को और सख्त बनाया गया है. ममता सरकार का नया विधेयक भारतीय दंड संहिता (बीएनएस), भारतीय सिविल सेवा (बीएनएसएस) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) में संशोधन करता है।
‘अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक 2024’ शीर्षक वाला यह विधेयक अगर कानून में पारित हो गया तो यह पूरे बंगाल पर लागू होगा। संशोधन ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ सभी यौन अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बना दिया है, जिसका अर्थ है कि ऐसे अपराधों में पुलिस आरोपी को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, बिल में सभी यौन अपराधों में मौत की सजा का प्रावधान है। जबकि भारतीय दंड संहिता में बलात्कार से संबंधित सभी अपराधों में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है।
बिल में क्या हैं प्रस्ताव?
ममता सरकार के नए विधेयक में भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव है, जो महिला अपराधियों के लिए सजा का प्रावधान करती है। अनुच्छेद 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73 और 124 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है।
इसके अलावा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 193 और 346 में संशोधन प्रस्तावित है, जबकि POCSO अधिनियम की धारा 4, 6, 8, 10 और 35 में संशोधन का प्रस्ताव है।
ममता सरकार का बिल BNS से कैसे अलग है?
- दुष्कर्म की सजा
बीएनएस में क्या है? धारा 64 में दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान है। इसमें न्यूनतम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें जीवन का मतलब है कि दोषी जब तक जीवित रहेगा तब तक जेल में रहेगा। इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है.
क्या है बंगाल सरकार बिल? इसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है. ऐसे मामले में कोर्ट दोषी को उम्रकैद की सजा भी सुना सकती है. इसमें मृत्युदंड और जुर्माने का भी प्रावधान है।
- बलात्कार के बाद हत्या की सज़ा
बीएनएस में क्या है? धारा 66 में न्यूनतम 20 साल की जेल की सजा का प्रावधान है, जिसे बलात्कार के बाद पीड़ित की मृत्यु हो जाने या कोमा जैसी स्थिति में आने पर आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें मृत्युदंड का भी प्रावधान है.
क्या है बंगाल सरकार बिल?
ऐसे मामलों में दोषियों को मौत की सजा दी जाएगी. इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है.
- गैंग रेप पर सज़ा
बीएनएस में क्या है? धारा 70(1) में कहा गया है कि अगर किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, तो सभी दोषियों को न्यूनतम 20 साल की सजा दी जाएगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। यदि पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम है तो सभी दोषियों को न्यूनतम आजीवन कारावास की सजा का सामना करना पड़ता है। सभी दोषियों को मौत की सजा दी जा सकती है.
क्या है बंगाल सरकार बिल?
सामूहिक दुष्कर्म मामले के सभी दोषियों को न्यूनतम आजीवन कारावास की सजा होगी। इसका मतलब यह भी होगा कि सजा पाने वाला व्यक्ति जेल से जीवित बाहर नहीं आ सकेगा। इसमें मृत्युदंड का भी प्रावधान है. जुर्माना भी लगाया जाएगा.
- बीएनएस में लगातार अपराधियों के लिए सजा क्या है?
धारा 71 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बार-बार बलात्कार का दोषी पाया जाता है, तो उसे न्यूनतम आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। मौत की सज़ा भी दी जा सकती है. जुर्माना भी लगेगा.
क्या है बंगाल सरकार बिल?
ऐसे मामलों में दोषी व्यक्ति को आजीवन जेल में रहना पड़ता है. उसे मौत की सजा भी दी जा सकती है. इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है.
- पीड़िता की पहचान उजागर होने पर सजा
बीएनएस में क्या है? धारा 72(1) में अगर कोई व्यक्ति दोषी पाए जाने पर बलात्कार या सामूहिक बलात्कार की पीड़िता की पहचान उजागर करता है तो 2 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
क्या है बंगाल सरकार बिल?
ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर जुर्माने के साथ 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है.
- न्यायालय से संबंधित कार्यवाहियों को प्रकाशित करने पर दण्ड
बीएनएस में क्या है? ऐसे मामलों में बिना मंजूरी के अदालत से संबंधित कार्यवाही का प्रकाशन करने पर जुर्माने के साथ-साथ 2 साल तक की सजा हो सकती है। अनुच्छेद 73 में इसका प्रावधान है.
क्या है बंगाल सरकार बिल? ऐसा करने पर 3 से 5 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
- एसिड-अटैक पर
बीएनएस में क्या है? यदि कोई व्यक्ति एसिड-हमला करता है और दोषी पाया जाता है, तो धारा 124(1) में न्यूनतम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। धारा 124(2) के तहत एसिड अटैक का दोषी पाए जाने पर 5 से 7 साल की सजा का भी प्रावधान है। दोनों ही मामलों में जुर्माना लगाया जा सकता है.
क्या है बंगाल सरकार बिल? दोनों धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव है, जिसमें दोषी व्यक्ति के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान किया जाएगा। ऐसे मामले में भी, आजीवन कारावास का मतलब है कि अपराधी को जब तक वह जीवित है तब तक जेल में रहना होगा। इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है.